गोड्डा, (मनोज कुमार शाह) : गोड्डा बो आंरी जोर प्रखंड के वेरेंडा मैदान में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनरवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,2013 धारा 41( 1) अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध भूमि का कोई अर्जन यथा संभव अनुसूचित क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। 42 आरक्षण और अन्य वे सभी फायदे जिनके अन्तर्गत अनु.ज.जा. को प्रभावित क्षेत्र में आरक्षण संबंधी उपलब्ध फायदे भी है,पुनरवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे। कोल् माइंस रेगुलेशन 1957 ,सेक्शन 170 के उल्लंघन के मामले में राजमहल प्रबंधन पर केश दर्ज किया जाएगा।जिसकी अनुमोदन महापंचायत में उपस्थित सदस्यों से हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया गया।
महापंचायत ने सर्वसम्मति है यह पारित किया कि किसी भी वर्ग का तनिक भी अहित नहीं होने दिया जाएगा।आदिवासियों के साथ कदापि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा,यदि ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो किसी भी परियोजना को अनुमति नहीं मिलेगी। ईसीएल की योजना गलत है जिसे देश को नुकसान पहुंचा है ऐसे दोषी पदाधिकारी पर सरकार को गुमराह करने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के कारण अभिलंब कार्रवाई की जाए । बैठक में पटवारी हसदा बाबूलाल मरांडी, प्रबोध सोरेन ,सीता सोरेन, ताला मरांडी, पूर्व विधायक दिलीप सोरेन, सुरजू टू डू, बरिया हेमरोम आदि सभी ने सभा को संबोधित किया।